'मैरिटल रेप कानूनी अपराध नहीं...', अदालत ने पति के खिलाफ रद्द किया केस; क्या है पूरा मामला - Yuva TV

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, May 22, 2025

'मैरिटल रेप कानूनी अपराध नहीं...', अदालत ने पति के खिलाफ रद्द किया केस; क्या है पूरा मामला

Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने  साफ कर दिया है कि भारतीय कानून मैरिटल रेप यानी वैवाहिक बालात्कार की कॉन्सेप्ट को मान्यता नहीं देता. अदालत ने धारा 377 के तहत पति पर अपनी पत्नी के साथ 'अप्राकृतिक' यौन संबंध बनाने के लिए मुकदमा चलाने के आदेश को रद्द कर दिया. 

from Zee News Hindi: India News https://ift.tt/I3iYoUc

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

add code

Pages